कई दुकानों को दो भागों में बांटा, अब पल्लू में भी लगेगी दो दुकानों की अलग-अलग बोली
हनुमानगढ़. आबकारी विभाग ने वर्ष 2021-22 के लिए नई आबकारी निति का निर्धारण कर दिया है। इस बार आवेदन ऑनलाईन बोली के लिए होगा। यानी पूर्व की तरह इस बार लॉटरी से किस्मत आजमाने का मौका नहीं मिलेगा। बल्कि जो शराब की दुकान का ज्यादा मुल्य देगा दुकान उसकी होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि जो शराब ठेकों की लॉटरी लगाकर किस्मत आजमाने का खेल था वो इस बार बंद हो गया है। और जो इस धंधे जुड़ा हुआ है तथा उसके दुकानों की लॉटरी काफी आवेदन करने के बाद भी दुकाने नहीं निकलती थी उनको इस बार लाभ मिलेगा।
शराब की दुकानों के लिए ऑनलाईन आवेदनों की प्रक्रिया 12 फरवरी 2021 से शुरू हो चुकी है। आवेदनों की अंतिम तिथि 23 तारीख ले 26 तारीख तक है। यह तिथि दुकानों के अनुसार है। सफल आवेदक 23 तारीख से ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेंगे। बोली एक दुकान के लिए एक दिन ही होगी जो ग्याहर बजे से 4 बजे तक चलेगी। इस दौरान सबसे अधिक बोलीदाता को दुकान आंवटित कर दी जायेगी। दुसरे और तीसरे नंबर पर रहे बोली दाता को रिजर्व रखा जायेगा। अगर उच्चतम बोलीदाता दुकान की निर्धारित अमानत राशि और कंपोजिट फीस समय पर नहीं भरता है तो उसके बाद दुसरे नंबर पर रहे बोलीदाता को मौका दिया जायेगा।
आवेदन शुल्क
ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिए आवेदन शुल्क के साथ अमानता राशि भी जमा करवानी होगी। जो दुकान के मुल्य पर आधारित होगी। अगर बोली दाता को दुकान नहीं मिल पाती है तो अमानत राशि वापस कर दी जायेगी। तथा आवेदन शुल्क किसी भी सुरत में वापस नहीं होगा। प्रत्येक दुकान की बोली से एक दिन पहले तक आवेदक उस दुकान की आवेदन राशि एवं अमानत राशि जमा करवा सकेगा। उसके बाद भी नहीं करवाता है तो वो बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
- दुकान आवेदन शुल्क अमानत राशि
- 50 लाख से कम रिजर्व 40000 50000
- 50 लाख से – 2 करोड़ वाली दुकानें 50000 100000
- 2 करोड़ से ऊपर की दुकाने 60000 200000
प्रत्येक दुकान की वार्षिक गारंटी के रूप में जो बोली अधिकतम रहेगी वहीं वार्षिक गारंटी सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी। यानी पल्लू की एक दुकान 97 लाख 11 हजार की वार्षिक देशी गारंटी है। और यहीं से बोली शुरू होकर अधिकतम 1 करोड़ 25 लाख रूपये की बोली इस दुकान की लगती है तो देशी मदिरा की गारंटी पेटे यह राशि 97 लाख से बढक़र 1 करोड़ 25 लाख रूपये हो जायेगी। इतनी राशि की शराब ठेकेदार को पल्लू क्षेत्र के दारूबाज लोगों को पिलानी अनिवार्य हो जायेगी। अगर शराब ठेकेदार गारंटी के आधार पर शराब की खपत नहीं करता है तो उसके पेनल्टी भी लगाई जायेगी। तो ये था बोली का गणित जो आपको जरूर समझ में आया होगा।
इस बार एक ही पंचायत की दुकानों को बांटा भी गया है। पहले पल्लू में एक ही ठेकेदार को दो लोकेशन मिलती थी मगर इस बार दोनों दुकानों के लिए अलग-अलग आवेदन करने होंगे। यानी दोनों दुकानों के शराब ठेकेदार अलग-अलग भी हो सकते है। पल्लू 1 नंबर दुकान से 1,2,3,4,10 एवं 11 वार्ड के लोगों के लिए है तथा दुसरी दुकान वार्ड संख्या 5,6,7,8,9 के लिए है। इसी प्रकार कानसर पंचायत में भी दो दुकानें कर दी गई है। इसमें कानसर गांव की अलग दुकान तथा देवासर गांव की अलग दुकान की है। पहले यह दुकान पंचायत मुख्यलय पर थी।
अब जानिये कोनसी दुकान की बोली कब लगेगी और अमानत व आवेदन शुल्क की जानकारी
हनुमानगढ़ जिले में दुकानों की लॉटरी 24 तारीख से शुरू होगी। जो निम्नानुसार रहेगी।
यहां से देखे हनुमानगढ जिले की दुकानों का ब्यौरा
यहां से देखे चुरू जिले की दुकानों का ब्यौरा
यहां से देखे बीकानेर जिले की दुकानों का ब्यौरा
आवेदन ऑनलाईन करवाने के लिए और आबकारी विभाग द्वारा जारी ठेकों की ई नीलामी में भाग लेने के लिए हमारें संस्थान Bharat CSC पर आये और अपना आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01502 – 220 220